भारत सरकार ने वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) शुरू की है। यह फिर से हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के गरीब और सीमांत किसानों की मदद के लिए शुरू की गई प्रसिद्ध योजनाओं में से एक है। यह योजना जीवन बीमा निगम की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को उनके बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जब उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है और उनके खर्चों का ध्यान रखने के लिए न्यूनतम या कोई बचत नहीं है। इसे 18 से 40 वर्ष के प्रवेश आयु वर्ग के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना के रूप में पेश किया गया था।
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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2022
Name of the Scheme | PM Kisan Mandhan Yojana |
Launched by | Central Government |
Benefits | Pension for Small and Marginal Farmers |
Beneficiary | Farmers of India |
Application Mode | Online + Offline |
Similar Scheme | PM उज्ज्वला योजना 2.0 |
किसान मानधन योजना के लाभ
यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, इस योजना के तहत नामांकित होने वाले छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम ३०००/- रुपये की निश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी।
यदि किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी को मासिक राशि का आधा अर्थात 1500/- रुपये दिया जाएगा। पात्र किसानों को प्रवेश आयु के आधार पर केवल रु.55/- से रु.200/- प्रति माह के बीच पेंशन निधि में अंशदान करना आवश्यक है।
अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आप पीएम किसान मानधन योजना के लिए अपने पैसे का भुगतान आसानी से कर सकते हैं। आपके बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि आ रही है, जिसमें से आप इस योजना के लिए पैसे काट सकते हैं।
इस योजना के लिए कौन पात्र है?
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए आपकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आपकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम होनी चाहिए।
- आपको इनकम टैक्सपेयर या टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए।
- छोटे और सीमांत किसान (SMF) जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है (उसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार)
- कर्मचारी भविष्य निधि, राष्ट्रीय पेंशन योजना आदि जैसी अन्य बचत योजनाओं के तहत नामांकित किसान।
- पीएम श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM), प्रधानमंत्री लघु व्यपारी मानधन योजना के तहत नामांकित एसएमएफ।
इस योजना के लिए कौन पात्र नहीं है?
- संस्थागत जमींदार।
- पूर्व या वर्तमान संवैधानिक पद धारक।
- पूर्व या वर्तमान मंत्री, लोकसभा या राज्य सभा के सदस्य।
- केंद्र सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी। मंत्रालय, राज्य सरकार। मंत्रालय, स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी।
- वे सभी जिन्होंने पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर (Income Tax) का भुगतान किया था।
पीएम किसान मानधन योजना के लिए आवेदन / पंजीकरण कैसे करें?
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को ऑनलाइन या अपने इलाके में मौजूद Common Service Centers (CSCs) के माध्यम से स्व-पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा।
आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जन्म प्रमाण पत्र, पता प्रमाण और नामांकित व्यक्ति के विवरण जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
सभी आवेदकों के लिए नामांकन प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त है। तथापि 30/- रुपये CSCs में नामांकन प्रक्रिया शुल्क के रूप में लिया जाएगा जो कि सरकार द्वारा ही वहन किया जाता है।