गरीब परिवार के लोग अपनी बेटियों की शादी 18 वर्ष से पहले ही कर लेते है, जिससे ना तो बालिका अपनी पढ़ाई पूरी कर पाती है और ना ही अपने भविष्य के बारे में सोचती है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना (बेटी विवाह अनुदान योजना) चलाई है। ताकि BPL परिवार की लड़कियां भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और अपना उज्जवल भविष्य बना सके।
इस योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) अनुसूचित जाति के परिवारों की पुत्रियों के विवाह के अवसर पर अनुग्रह राशि के रूप में 5,000 रूपये की सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि परिवार की प्रथम 2 कन्या सन्तानों के विवाह के लिये ही देय होगी।
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राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना 2022
Name of the Scheme | Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana |
Launched by | Rajasthan Government |
Benefits | Financial Assistance to Girls |
Beneficiary | Girls Who Are Marrying |
Application Mode | Online PDF + Offline |
Similar Scheme | मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान |
योजना का उद्देश्य
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति बीपीएल परिवार की कन्या को आर्थिक रुप से सहायता देना है। क्योंकि आर्थिक रुप से जूझ रहे उनके माता-पिता को लड़की की शादी का बोध होता है। वह किसी से कर्ज उठाकर भी लड़कियों की शादी करते हैं।
इसलिए राजस्थान सरकार ने इस योजना का गठन करके कन्या योजना को बनाया है। इस योजना से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना राजस्थान के लड़कियों के लिए बनाई गई है।
कन्या शादी सहयोग योजना से मिलने वाली राशि
- 18 वर्ष या उससे से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह के लिए शादी अनुदान/ सहयोग राशि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिए है।
- वही 10वीं पास कन्याओं के विवाह की सहयोग राशि को 20 हज़ार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये तक कर दी है।
- ग्रेजुएट/ स्नातक कन्याओं के विवाह की सहयोग राशि को 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दिया है।
पात्रता
- आवेदनकर्ता को राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- कन्याओं की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- यह सहायता केवल परिवार की प्रथम दो कन्याओं को ही प्रदान किया जाएगा।
- ऐसी विवाह योग्य कन्याएं जिनके माता-पिता दोनों जीवित न हों तथा परिवार के किसी भी सदस्य की वार्षिक आय 50 हजार रुपये से अधिक न हो, तो इसी कन्याओं को भी बेटी विवाह योजना का लाभ दिया जाएगा।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- आवेदनकर्ता के पास BPL राशन कार्ड, अनुसूचित जाति/जनजाति आदि का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- कन्या शादी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड भी होना आवश्यक है।
- इसके साथ ही भामाशाह कार्ड भी जरूरी है।
- आवेदनकर्ता के पास बैंक डिटेल्स भी होनी आवश्यक है।
राजस्थान कन्या विवाह सहायता योजना के ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
Step 1: यदि आप कन्या शादी/ विवाह योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन फॉर्म PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना होगा।
Step 2: उसके बाद, आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पहुंची गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरना है।
Step 3: अब पंजीकरण फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी को संलग्न करें।
Step 4: अंत में भरे हुए आवेदन पत्र को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SJE) के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करा दें।
कन्या विवाह सहायता योजना के Offline आवेदन कैसे करें
इस योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को सामाजिक न्याय विभाग में जाना होगा तथा जिला क्षेत्र अधिकारी से संपर्क करना होगा।
योजना की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
- कन्या शादी सहयोग योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को कन्या विवाह से 1 महीने पहले और 6 महीने बाद तक आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरे, नहीं तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा।
- साथ ही उपर्युक्त दस्तावेजों के संलग्न करके अपने जिले के समाज कल्याण विभाग/कार्यालय में जमा कर दें।
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