उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए समाय समय पर योजनाएं चलाई जाती है। इन मैं से विधवा पेंशन योजना एक हैं। यह योजना आर्थिक रूप से गरीब और बेसहारा विधवा महिलाओं के लिए बनाई गई है। विधवा पेंसन योजना उन आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को लाभान्वित करती है जो अपने पति के मृत्यु के बाद अपनी जेबीका चलने मैं असमर्थ हैं।
इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पति के मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके ब्यांक अकाउंट मैं ट्रांसफर कर दी जाती है। ताकि कोई इन्हे परेशान न करे और न ठगे। यदि कोई बिधवा महिला पुनर्बिबाह करती है, तो उसको इस योजन की लाभ से बंचित किआ जाएगा। इस योजना का लाभ केवल उन विधवा महिलाओ को मिलेगा जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बिच है। इसके लिए लाभार्थी की आया सभी स्रोतों से वार्षिक आया दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और वो विधवा महिला उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होनी चाहिए।
List of Contents
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2022
Name of the Scheme | UP Vidhwa Pension Yojana |
Launched by | Uttar Pradesh Government |
Benefits | Financial Support on a monthly basis |
Beneficiary | Widow Woman of Uttar Pradesh |
Application Mode | Online |
Similar Scheme | प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना |
विधवा पेंशन योजना का लाभ
जिस महिलाओं के पति की किस कारन वश मृत्यु हो हो चुकी है उन महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार 500 रुपये हर माह पेंशन तोर पर प्रदान करेगी ताकि वे सभी महिलाऐं अच्छे से अपना गुजरा कर सके। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश की गरीबी रेखा से निचे जीवनयापन करने वाले हर विधवा महिलाओं को दिया जाएगा। इसके लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 60 वर्ष निर्धारित की गयी है।
Vidhwa Pension पात्रता मापदंड
- योजना केबल उत्तर प्रदेश की स्थायी वासिन्दा विधवाओं के लिए उपलब्ध है।
- यह योजना का लाभ उठाने के किए महिला के उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष का होनी चाहिए।
- यदि कोई विधवा पुनर्बिबाहा करती है तो वो इस योजना के लिए योग्य नहीं मानी जाएगी।
- आवेदिका एवं उसके परिवार की वार्षिक आय सीमा समस्त स्रोतों से 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदिका राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन का लाभ ने ले रही हो।
- यदि विधवा महिला के बच्चे वयस्क नहीं है, भले ही वयस्क हो लेकिन उनकी देखवल करने मैं सक्षम नहीं होनी चाहिए।
UP Vidhwa Pension के लिए आवश्यक दस्ताविज
- रासन कार्ड
- आधार कार्ड
- मतदाता पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाईल नंबर
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
Step 1: सबसे पहले एकीकृत सामाजिक पेंसन पोर्टल (sspy-up.gov.in) पर जाए। पोर्टल पर जाने के लिए आप इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं।
Step 2: इसके बाद निराश्रित महिला पेंसन पर क्लिक करे।
Step 3: इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करे पर क्लिक करे और आवश्यक डाक्यूमेंट्स दे के निर्देश अनुसार आवेदन प्रक्रिया समाप्त करे।
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