विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश 2022: Vidhwa Pension लिस्ट देखें ऑनलाइन

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए समाय समय पर योजनाएं चलाई जाती है। इन मैं से विधवा पेंशन योजना एक हैं। यह योजना आर्थिक रूप से गरीब और बेसहारा विधवा महिलाओं के लिए बनाई गई है। विधवा पेंसन योजना उन आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को लाभान्वित करती है जो अपने पति के मृत्यु के बाद अपनी जेबीका चलने मैं असमर्थ हैं।

UP Vidhwa Pension yojana

इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पति के मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके ब्यांक अकाउंट मैं ट्रांसफर कर दी जाती है। ताकि कोई इन्हे परेशान न करे और न ठगे। यदि कोई बिधवा महिला पुनर्बिबाह करती है, तो उसको इस योजन की लाभ से बंचित किआ जाएगा। इस योजना का लाभ केवल उन विधवा महिलाओ को मिलेगा जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बिच है। इसके लिए लाभार्थी की आया सभी स्रोतों से वार्षिक आया दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और वो विधवा महिला उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2022

Name of the SchemeUP Vidhwa Pension Yojana
Launched byUttar Pradesh Government
BenefitsFinancial Support on a monthly basis
BeneficiaryWidow Woman of Uttar Pradesh
Application ModeOnline
Similar Schemeप्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना

विधवा पेंशन योजना का लाभ

जिस महिलाओं के पति की किस कारन वश मृत्यु हो हो चुकी है उन महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार 500 रुपये हर माह पेंशन तोर पर प्रदान करेगी ताकि वे सभी महिलाऐं अच्छे से अपना गुजरा कर सके। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश की गरीबी रेखा से निचे जीवनयापन करने वाले हर विधवा महिलाओं को दिया जाएगा। इसके लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 60 वर्ष निर्धारित की गयी है।

Vidhwa Pension पात्रता मापदंड

  1. योजना केबल उत्तर प्रदेश की स्थायी वासिन्दा विधवाओं के लिए उपलब्ध है।
  2. यह योजना का लाभ उठाने के किए महिला के उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष का होनी चाहिए।
  3. यदि कोई विधवा पुनर्बिबाहा करती है तो वो इस योजना के लिए योग्य नहीं मानी जाएगी।
  4. आवेदिका एवं उसके परिवार की वार्षिक आय सीमा समस्त स्रोतों से 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  5. आवेदिका राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन का लाभ ने ले रही हो।
  6. यदि विधवा महिला के बच्चे वयस्क नहीं है, भले ही वयस्क हो लेकिन उनकी देखवल करने मैं सक्षम नहीं होनी चाहिए।

UP Vidhwa Pension के लिए आवश्यक दस्ताविज

  1. रासन कार्ड
  2. आधार कार्ड
  3. मतदाता पत्र
  4. आय प्रमाण पत्र
  5. जन्म प्रमाण पत्र
  6. बैंक खाता पासबुक
  7. पासपोर्ट साइज फोटो
  8. मोबाईल नंबर
  9. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  10. निवास प्रमाण पत्र

ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?

Step 1: सबसे पहले एकीकृत सामाजिक पेंसन पोर्टल (sspy-up.gov.in) पर जाए। पोर्टल पर जाने के लिए आप इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं।
Step 2: इसके बाद निराश्रित महिला पेंसन पर क्लिक करे।
Step 3: इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करे पर क्लिक करे और आवश्यक डाक्यूमेंट्स दे के निर्देश अनुसार आवेदन प्रक्रिया समाप्त करे।

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